हाल ही में देश के कई प्राइवेट पेट्रोल पंपों ने अपने ऑपरेशन को सीमित कर दिया था जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था. साथ ही, सरकारी फ्यूल स्टेशन पर भी दबाव बढ़ने लग गया था। इसे देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्राइवेट पेट्रोल पंपों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन न करने पर सरकार पेट्रोल पंप का लाइसेंस तक कैंसल कर सकती है.

पेट्रोल पंप की बिक्री
देश में कई ऐसे प्राइवेट पेट्रोल पंथ है जिन्होंने घाटे से बचने के लिए कामकाज के अपने दायरे को घटा दिया. इस वजह से, बहुत से लोगों को परेशानी हो रही थी. इसे देखते हुए अब सरकार ने यूनिर्वसल सर्विस ऑब्लिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब सभी पेट्रोल पंपों को एक तय समय तक ईंधन की बिक्री करनी होगी.
पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए यह बताया कि सभी पेट्रोल पंपों को इस नियम का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इस नियम के तहत सभी पेट्रोल पंप यूनिर्वसल सर्विस ऑब्लिगेशन के दायरे में आ चुके हैं.

बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय से देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, ताकि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ती को बनाए रखा जा सके।