लेबर में अब बदलाव होने वाला है, जिससे काम के घंटों के साथ-साथ छुट्टियों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि, भारत में यह लेबर कोड काफी समय से पेंडिंग है। भारत में न्यूज वेज कोड को 1 जुलाई से लागू नहीं किया जा सका है। नए लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारियों को हफ़्ते में तीन दिन की छुट्टी के साथ हफ़्ते में चार दिन तक काम करना नियम था। माना जा रहा था कि नए लेबर कोड को 1 जुलाई से देशभर में लागू कर दिया जाएगा, हालांकि इसे लागू करने की अवधि को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। इस कानून को कर्मचारियों पर कब से लागू किया जाएगा इसको लेकर भी अब तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है।

क्या है नया वेज कोड
नए वेज कोड के तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए मुख्य तौर पर चार बड़े बदलाव किए गए थे। नए लेबर कोड में हफ़्ते में 4 दिन काम करने और तीन दिन की छुट्टी का प्रावधान है। इसके अलावा, इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी पर भी असर पड़ेगा।

फिलहाल ज़्यादातर कंपनियों में कर्मचारी हफ़्ते में पांच या छह दिन नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद काम के घटों पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि नए लेबर लॉ के तहत हफ़्ते में 4 दिन ही काम करना होगा। ऐसे में 1 दिन 8 घंटे की नौकरी करने वालों को 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि एक हफ़्ते में 48 घंटो काम करना ज़रूरी है।

नए लेबर कोड के तहत अगर कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है, तो कंपनी को उसे दो दिनों के अंदर फुल एंड फाइनल अमाउंट देना होगा। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कामगारों की बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़कर 50 फीसदी तक हो जाएगा। इसके बाद, बची हुई सैलरी में से सभी अलाउंस और प्रॉविडेंड फंड दिया जाएगा। कुल मिला कर कहा जाए तो एक दिन में काम के घंटों के हिसाब से काम के नए नियम जितने लुभावने लग रहे हैं उतने हैं नहीं।

नए वेज कानून से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वेबसाइट https://labour.gov.in/ जा सकते है।